खैरथल-तिजारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपहरण कर किया था दुष्कर्म सरकारी वकील रामजस यादव ने बताया- मामला कोटकासिम थाने का है। पीड़िता के पिता...



