Rajasthan Domicile Rules: राजस्थान में मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कलक्टर, उपखंड अधिकारी (एसडीएम), सहायक कलक्टर और तहसीलदारों को अधिकृत किया है।