राजस्थान हाईकोर्ट ने आईटीएटी रिश्वत मामले में आरोपी महिला जज एस. सीतालक्ष्मी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने माना कि मामले में आरोप गंभीर हैं और इस स्तर पर राहत देना उचित नहीं होगा।