छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नौ साल के एक बच्चे के अपहरण और उसे बंधक बनाकर फिरौती मांगने के मामले में पांच आरोपियों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी सभी आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया है। इन आरोपियों में पीड़ित बच्चे की सगी चाची भी शामिल...
फिरौती के लिए अपहरण के मामले में दोषसिद्धि मौखिक गवाही, पहचान पत्रक (TIP), सीडीआर और साइबर रिपोर्ट के संचयी साक्ष्यों के आधार पर बरकरार रखी जा सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट



