राजस्थान में आज राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट की 15 अप्रैल की डेडलाइन पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न ना होने के मामले में अपना पक्ष रखा। इस दौरान कोर्ट में आयोग के साथ सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया।