RERC ने नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, बायोगैस सहित अन्य) उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने को ‘चेंज इन लॉ’ (कानूनी बदलाव) मानते हुए इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।