राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी भर्ती के लिए पिछले साल के विज्ञापन में किसी खास शर्त को शामिल करने से उम्मीदवारों को भविष्य की भर्तियों में भी वैसी ही शर्तों पर ज़ोर देने का कोई पक्का अधिकार नहीं…
पुराने विज्ञापन की शर्तें भविष्य की सरकारी भर्ती में उन्हीं शर्तों पर ज़ोर देने का उम्मीदवारों को कोई पक्का अधिकार नहीं देतीं: राजस्थान हाईकोर्ट




