राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- किसी व्यक्ति के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने या उसे फिर से सक्रिय करने के लिए दोषसिद्धि (सजा) अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस के पास यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है तो राजस्थान पुलिस नियम-1965 के तहत...



