भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के किडनैप और रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट में फैसला सुनाते हुए आरोपी व्यक्ति को 20 साल का कठोर कारावास और 67 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से ट्रायल के दौरान 11 गवाह और 28 डॉक्यूमेंट पेश किए।