हाईकोर्ट ने 4 साल के बच्चे की कस्टडी जैविक माता-पिता को देने से इनकार करते हुए बच्चे को फिलहाल IPS अधिकारी के पास ही रहने दिया है। गोद लेने को लेकर विवाद के कारण कोर्ट ने मामले को सिविल कोर्ट में ले जाने की सलाह दी है।