राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी के लिखित कारण न देने से आरोपी को ज़मानत का अधिकार अपने-आप नहीं मिल जाता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे उसे कोई नुकसान हुआ है। [2026 LiveLaw (Raj) 307]कोर्ट…
गिरफ़्तारी के लिखित कारण न देने से आरोपी को ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता, जब तक कि कोई नुकसान न हुआ हो: राजस्थान हाईकोर्ट




