हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने लैंड यूज कन्वर्जन पर रोक लगा दी। हाईवे के 75 मीटर तक होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लागू होंगे।