ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि किन वार्डों या पंचायतों को ओबीसी आरक्षित किया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार और प्रशासन करेंगे।