चौमूं में महज 10 रुपए के किराए को लेकर हुए हत्या के मामले में करीब 9 साल बाद फैसला आया है। एडीजे-10 चौमूं की न्यायाधीश श्वेता ढाका ने आरोपी पिकअप ड्राइवर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया...