झुंझुनूं में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश 19 अगस्त से तत्काल प्रभाव से लागू होकर 22 सितंबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत नगर निकाय सीमा...



