अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 14 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने...