Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से इस्तीफा देने वाला कोई सरकारी कर्मचारी सिर्फ इसलिए दोबारा नौकरी पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह चुनाव हार गया है।
Rajasthan High Court : चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरी से दिया था इस्तीफा, हार के बाद बहाली की मांग, खारिज याचिका




