राज्यपाल सचिवालय के आदेश में तीनों कुलगुरुओं के कार्यकाल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। नवनियुक्त कुलगुरुओं का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के अनुसार संबंधित कुलगुरु...