जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण कराने के नियम 1 अक्टूबर 2026 से बदल जाएंगे। राजस्थान में नए नियम लागू होने के बाद एक साल से अधिक देरी से जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। वहीं, दो साल से अधिक देरी होने...