पंचायतीराज चुनाव में इस बार उम्मीदवार प्रचार के लिए तय संख्या से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार अधिकतम 3, पंचायत समिति सदस्य 2 और सरपंच उम्मीदवार 1 वाहन प्रचार में इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रचार में लगाए जाने वाले वाहनों की...