Jaipur : कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति की राशि 61.35 लाख रुपए 4 अप्रेल 2023 से छह फीसदी साधारण ब्याज सहित दें।