आवारा सांड की टक्कर से मरने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 61.35 लाख का मुआवजा ब्याज सहित मिलेगा। इसके लिए जयपुर महानगर द्वितीय की एडीजे-8 कोर्ट ने हैरिटेज निगम, जयपुर कलक्टर और स्वायत्त शासन विभाग के सचिव की संयुक्त जिम्मेदारी तय की हैं। कोर्ट ने तीनों को निर्देश दिया है...