राजस्थान हाईकोर्ट ने बेटी और उसके प्रेमी की हत्या के आरोपी पिता और अन्य परिजनों को बरी कर दिया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सीकर की एडीजे कोर्ट ने नवंबर 2024 में पिता को...