राजधानी में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि पूरी कर चुके ऑटो रिक्शा परमिट पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन वाहन मालिकों ने परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 10 दिन में अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (शहर) कार्यालय में उपस्थित होकर...