बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र से जुड़े 18 साल पुराने वन्यजीव शिकार मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकोलायत ने चार आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के साधारण कारावास और 40-40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि...