राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा) भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता संजय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर राजस्थान हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, विवादित सवालों पर मांगा जवाब




