सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायिक अधिकारी को गलत तरीके से नौकरी से हटाया गया, उसे सिर्फ़ इसलिए ‘सिलेक्शन स्केल’ और ‘सुपर टाइम स्केल’ देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की ‘एनुअल…