जयपुर में पालतू कुत्ते-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। 30 सितंबर के बाद से यह लागू होगा। नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने कहा-यह कदम शहर को रेबीज मुक्त बनाने, पालतू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य...