सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को चेतावनी दी कि वे गंभीर अपराधों के दोषियों की सजा को केवल इसलिए निलंबित न करें क्योंकि उनकी अपीलें लंबित हैं और निकट भविष्य में उन पर सुनवाई होने की संभावना बहुत कम…