सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं दिए जाने मात्र से किसी आरोपी को नियमित जमानत पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता, यदि कानूनी प्रावधानों का पर्याप्त पालन हुआ हो और आरोपी यह नहीं दिखा सके कि इससे उसे कोई नुकसान पहुंचा है।...