मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिवक्ता (वकील) अपने आवासीय परिसर से दफ्तर (ऑफिस) संचालित करता है, तो उससे कमर्शियल (व्यावसायिक) दरों पर बिजली बिल नहीं वसूला जा सकता। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने माना...