टोंक | पंचायतीराज आम चुनाव-2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने के लिए कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, जनसभाओं, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशानुसार तीसरे चरण...