पत्नी और 4 बच्चों को पति प्रतिमाह 5000 रुपए भी नहीं दे सका। फैमिली कोर्ट के सामने पति ने असमर्थता जताई तो कोर्ट ने उसे 660 दिन सिविल कारावास की सजा सुना दी। मामला टोंक का है। फैमिली कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने 29 जून को फैसला सुनाया। कोर्ट...