Generalप्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम पर रखे गए क्लास-IV कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने से इनकार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट mediaalgora@gmail.com1 hour ago01 mins राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से काम पर रखे गए और विभिन्न क्लास-IV पदों पर काम कर रहे कर्मचारी, सरकारी क्लास-IV कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम वेतनमान का लाभ पाने के हकदार… WhatsApp X Telegram Copy Link Post navigation पिछला: श्रीगंगानगर : खुली जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी दीक्षांत 5 दिन थाईलैंड घूम आया, कागजों में लगती रही हाजिरीअगला: दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने 15 ट्रेनों में बढ़ाई सीटें Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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CBI, NCB और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में राज्य को पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट mediaalgora@gmail.com16 minutes ago 0
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