सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी फैसले में अनजाने में हुई टाइपिंग की गलतियों के लिए न्यायिक अधिकारी की कठोर आलोचना करना उचित नहीं है, खासकर जब उन गलतियों से मामले के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा हो। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक महिला न्यायिक अधिकारी के...