राजस्थान में गैर पार्षद भी निकाय प्रमुख बन सकते हैं। वोटर बिना पार्षद जीते मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस सरकार के समय 2019 में राजस्थान नगर पालिका ​निर्वाचन नियम 1994 में बदलाव कर गैर पार्षद के भी निकाय प्रमुख बनने का प्रावधान लागू...