राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड में वारिसों को पेंशन और सेवा लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने चिकित्सा सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को 18 जुलाई तक आदेश की पालना करने का निर्देश दिया है।