करौली जिले में अब भवन बनाने या मरम्मत कराने वालों को कुल लागत का 1 प्रतिशत उपकर देना होगा। श्रम कल्याण विभाग ने साफ किया है कि निर्माण शुरू होने के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर ब्याज, जुर्माना और संपत्ति जब्त करने...