Generalमिठाई डिब्बे समेत तोलने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना, जेल का भी प्रावधान mediaalgora@gmail.com41 minutes ago01 mins त्योहार पर मिठाई बेचने वाले दुकानदार सावधान हो जाएं। मिठाई की तय मात्रा में डिब्बे का वजन शामिल कर ग्राहक को कम मिठाई देने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत 10 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। बार-बार यही उल्लंघन पकड़े जाने पर जेल की सजा का भी... WhatsApp X Telegram Copy Link Post navigation पिछला: सोगरिया-मथुरा के बीच 6 से दौड़ेगी अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनअगला: हर माह 50 लाख का चारा, फिर भी गोशाला में गायें बीमार; 3 मृत मिलीं, चोट के निशान Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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