Rajasthan News: शहरी संपत्तियों के पट्टा नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब रजिस्ट्री के बाद खरीदार को पुराने मालिक के नाम वाला पट्टा नहीं, बल्कि अपने नाम और फोटोयुक्त नया पट्टा मिलेगा।