प्रदेश की पंचायत समितियों में प्रधान पदों के तय कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) के 79 और अनुसूचित जनजाति (ST) के 93 पद आरक्षित होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 56 प्रधान पद आरक्षित किए जाएंगे। बाकी पद ओपन कैटेगरी में रहेंगे।