राजस्थान हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, जिसकी अपील 2013 से लंबित है। कोर्ट ने उसे आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी, बशर्ते वह अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो। जस्टिस फरजंद अली की…