राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने संविदाकर्मियों (कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों) के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि सीधे विभाग के अधीन काम कर रहे संविदाकर्मियों को हटाकर किसी निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नई नियुक्तियां करना पूरी तरह गैर-कानूनी...
राजस्थान हाई कोर्ट से बीकानेर के संविदाकर्मियों को बड़ी राहत : सीधे कार्यरत कर्मचारियों को हटाकर प्लेसमेंट एजेंसी से रखना अवैध और असंवैधानिक




