चूरू की पोक्सो कोर्ट प्रथम ने नाबालिग से रेप और जहर पिलाकर जान लेने के प्रयास के दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला भालेरी थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2024 में दर्ज...