जिला उपभोक्ता आयोग जैसलमेर ने ग्राहकों को लुभावने कूपनों के जाल में फंसाकर डिफेक्टिव सामान का पैसा हड़पने और मनमानी ‘नो रिफंड पॉलिसी’ थोपने पर ‘विशाल मार्ट’ को सेवा दोष का दोषी पाया है। दरअसल, ग्राहक द्वारा डिफेक्टिव सैंडल आ जाने पर मार्ट द्वारा उसको नो रिफंड पॉलिसी में डालने...


