राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया है कि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ता है और चुनाव हार जाता है, तो उसे दोबारा सरकारी नौकरी में वापस नहीं लिया जा सकता। यह फैसला जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने नीरज बिश्नोई की याचिका खारिज...