राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वह हिरासत में होने वाली मौत पर मुआवजा देने के लिए राजस्थान कस्टोडियन डेथ रिलीफ स्कीम-2025 को अंतिम रूप देकर तीन महीने के भीतर लागू करें। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की अदालत ने यह निर्देश...