सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के समलेटी बस बम विस्फोट मामले में डॉ. अब्दुल हमीद की मौत की सजा और दोषसिद्धि रद्द कर दी है. अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई में गंभीर खामियां बताते हुए एक साल के भीतर नए सिरे से ट्रायल कराने का आदेश दिया है.