Generalराजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 से लंबित अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी mediaalgora@gmail.com39 minutes ago01 mins राजस्थान हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, जिसकी अपील 2013 से लंबित है। कोर्ट ने उसे आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी, बशर्ते वह अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो। जस्टिस फरजंद अली की… WhatsApp X Telegram Copy Link Post navigation पिछला: सलूंबर सभापति की कार का स्टेट हाईवे पर एक्सीडेंट:नरेश जैन समेत सभी सुरक्षित; दूसरी कार से टक्कर के बाद गड्ढे में गिरी फॉर्च्यूनरअगला: राजस्थान पंचायत चुनाव: दूसरे चरण के मतदान के बीच कई बूथों पर EVM में खराबी Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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