Rajasthan Catering Rules: राजस्थान सरकार ने शादी-ब्याह और बड़े आयोजनों में कैटरिंग संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. बिना लाइसेंस काम करने वालों पर केस दर्ज कर चालान किया जाएगा. 500 से अधिक मेहमानों वाले कार्यक्रमों की सूचना विभाग को देनी होगी, जिसके बाद टीम मौके...